गोपालगंज, कार्यालय संवाददाता : पंचायत चुनाव को लेकर पूरे मांझागढ़ प्रखंड में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। निषेधाज्ञा के दौरान किसी भी तरह के जुलूस तथा आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। यह निषेधाज्ञा मतों की गणना का काम पूरा होने के एक घंटे बाद तक प्रभावी रहेगा।
सदर एसडीओ राजीव रंजन ने बताया कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मांझा प्रखंड क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। निषोधाज्ञा लागू हो जाने के बाद पंचायत चुनाव के अवसर पर किसी भी स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अनुमति के सभा अथवा बैठक हेतु एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति हथियार या विस्फोटक साथ लेकर नहीं चलेंगे। इसके तहत प्रखंड क्षेत्र में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग करना भी वर्जित होगा। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सदर एसडीओ राजीव रंजन ने बताया कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मांझा प्रखंड क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। निषोधाज्ञा लागू हो जाने के बाद पंचायत चुनाव के अवसर पर किसी भी स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अनुमति के सभा अथवा बैठक हेतु एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति हथियार या विस्फोटक साथ लेकर नहीं चलेंगे। इसके तहत प्रखंड क्षेत्र में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग करना भी वर्जित होगा। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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Tuesday, March 15, 2011 |



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