प्रत्याशियों को देना होगा चल व अचल संपत्ति का ब्योरा प्रत्याशियों को देना होगा चल व अचल संपत्ति का ब्योरा

Wednesday, February 23, 2011 |

गोपालगंज, कार्यालय संवाददाता : पंचायत चुनाव में भी नामांकन पत्र दाखिल करने वालों को अब विधायकों की तरह अपनी चल व अचल संपत्ति के साथ-साथ आपराधिक मामलों की भी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता व मोबाइल नम्बर के साथ वार्षिक आय के बारे में भी पूरी जानकारी अभ्यर्थी के बायोडाटा में देनी होगी।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार हरेक पद के आवेदक को अनुसूची 4 क में अभ्यर्थी पर लंबित आपराधिक मामलों या न्यायालय से दंडित किए गये मामलों के बारे में जानकारी देनी होगी। अगर प्रत्याशी किसी मामले में दंडित हैं तथा अपील या पुनर्विचार आवेदन दाखिल किया है तो उसके बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। इस जानकारी में वाद का नम्बर, संज्ञान लिए गये न्यायालय का नाम व उसकी तिथि भी अंकित करनी होगी। इसके अलावा अभ्यर्थी को अपनी चल व अचल संपत्ति के अलावा आश्रित के पास मौजूद संपत्ति का भी ब्यौरा देना होगा। इसके अलावा उनके मकान की स्थिति व उसके बाजार मूल्य के बारे में भी विवरण अंकित करना होगा। इस अनुसूची में चल संपत्ति में नकद, बैंक बैलेंस, बाण्ड, फिक्स डिपोजिट, वाहन व आभूषण के बारे में भी विवरण अंकित करना है। साथ ही बैंकों में बकाए के बारे में भी जानकारी अंकित करनी होगी। इस अनुसूची के अंत में अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता के बारे में स्कूल व कालेज के साथ विवरण अंकित करना होगा। हरेक अभ्यर्थी को अनुसूची चार ख में अपने विवाहित या अविवाहित जीवन से लेकर पेशा, वार्षिक आय, पुत्र-पुत्री के बारे में विवरण तथा मोबाइल नम्बर भी अंकित करना होगा

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