बहन के साथ बहनोई को आजीवन कारावास

Wednesday, February 23, 2011 |

गोपालगंज, कार्यालय संवाददाता : सौतेले भाई के अपहरण के बाद की गयी हत्या की घटना में संलिप्त बहन व बहनोई को दोषी करार देते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण शंकर सिंह सेंगर के न्यायालय ने मंगलवार को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना के बाद से ही दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे।

सूत्रों ने बताया कि 16 जनवरी 2008 को गोपालपुर थाना के सुकदेव पट्टी गांव के माधो चौहान के नौ वर्षीय पुत्र मुकेश चौहान उर्फ मुकुन का उस समय अपहरण कर लिया गया था जब वह घर से बैट्री व सीडी लाने के लिए बहादूरपुर गया था। इस मामले में थाने में मुकेश के पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई। घटना के बाद अपहरणकर्ताओं ने मुकेश के पिता से चार लाख रुपये फिरौती की रकम भी मांगी थी। फिरौती नहीं देने पर मुकेश उर्फ मुकुन की हत्या कर दी गयी। उसका शव सीमावर्ती उत्तरप्रदेश के कुशीनगर जिला के समेरा हरदो गांव से बरामद किया गया। पुलिस ने घटना में संलिप्त मृतका की सौतेली बहन कुशीनगर जिला के तरेया सुजान थाना क्षेत्र के श्यामपट्टी गांव की लक्ष्मीनिया देवी तथा उसके पति श्यामसुन्दर चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप पत्र आने के बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई और कोर्ट में पेश किए गये साक्ष्यों के आलोक में न्यायालय ने लक्ष्मीनिया तथा उसके पति को सौतेले भाई व साले की हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की रकम जमा नहीं करने पर दोनों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में सरकार की ओर से एपीपी परवेज हसन ने अपनी दलीलें पेश की।

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